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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 8 में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 8 में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

    By Himachal VartaJuly 24, 2020
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    नाहन। जिला सिरमौर के उपमण्डल नाहन के नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 8 में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां  आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 8 के उतर पूर्व में बाल कृष्ण डेंटिस्ट की दुकान के साथ लगते हुए रास्ते से केवल कृष्ण के घर तक और उतर में खलील अहमद के घर तक और पश्चिम में छोटा गेट रानी ताल  के समीप रामकृष्ण के घर तक, दक्षिण में बारादारी रानीताल के समीप अजय कुमार के घर तक और पूर्व में बालकृष्ण के घर तक के क्षेत्र को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 8 के शेष क्षेत्र और वार्ड नम्बर 7 और 8 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।
    इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित क्षेत्र के पार्षद तथा सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकार अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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