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    Home»हिमाचल प्रदेश»आगामी नगर पालिका परिषद नाहन व पांवटा साहिब के निर्वाचन के लिए वार्डो की परिसीमन में नही होगा कोई बदलाव – उपायुक्त
    हिमाचल प्रदेश

    आगामी नगर पालिका परिषद नाहन व पांवटा साहिब के निर्वाचन के लिए वार्डो की परिसीमन में नही होगा कोई बदलाव – उपायुक्त

    By Himachal VartaJuly 27, 2020
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    नाहन। आगामी नगर पालिका परिषद नाहन व पांवटा साहिब के निर्वाचन के लिए वार्डो के परिसीमन में कोई बदलाव नही होगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौरडॉ0आर0के0परूथी ने देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (वार्डो के पुनर्गठन एवं आरक्षण) नियम 1994 के नियम 6 के अंतर्गत वार्डो को अधिसूचित करने के लिए गत दिनों सुझाव मांगे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वार्ड न० 13 मोहल्ला गोविन्दगढ़ के निवासी रघुवीर सिंह, अमरजीत सिंह, संजय सिंह, नरेंद्र सिंह व जसबीर सिंह द्वारा सुझाव प्राप्त हुए थे जिसके अंतर्गत उन्होने मोहल्ला गोविन्दगढ़ के वर्तमान पार्षद के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण वार्ड नं 13 के मोहल्ला गोविन्दगढ़ को वार्ड नं० 6 में मिलाने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, पांवटा साहिब नगरपालिका परिषद के वार्ड नम्बर 5 को वार्डनम्बर 7 में मिलाए जाने के सुझाव के विरूद्ध शिवानी वर्मा ने वार्डों के परिसीमन को यथास्थिति में रखने के सुझाव प्रस्तुत किए थे।
    उन्होंने बताया कि गोविन्दगढ़ मोहल्ला में मतदाताओं की कुल संख्या-730 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 342 व पुरूष मतदाताओं की संख्या 388 है जबकि वार्ड न० 6 में कुल मतदाता 923 जिसमें महिला मतदाता 455 व पुरूष 468 हैं। वर्तमान में मोहल्ला गोविन्दगढ़ वार्ड नं0 13 में आता है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1403 है। यदि वार्ड नं 13 से मोहल्ला गोविन्दगढ़ को वार्ड नं0 6 में मिलाया जाता है तो वार्ड नं0 6 के मतदाताओं की संख्या 1653 के करीब हो जायेगी, जबकि वार्ड नं0 13 की जनसंख्या वर्तमान में 2500 है जोकि बढ़कर 3650 हो जायेगी तथा वार्ड नं 13 में लगभग 673 वोटर शेष रह जायेंगे जोकि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 10(2) में वर्णित समान जनसंख्या बँटवारा के प्रावधान अनुसार नहीं है। नियमानुसार गहनता से जांच करने के उपरान्त पाया गया कि आक्षेपकताओं द्वारा मोहल्ला गोविन्दगढ़ को वार्ड नं0 6 में मिलाने की मांग न्यायसंगत नहीं है, इसलिए आक्षेपकर्ताओं की मांग को अस्वीकृत किया जाता है तथा वार्डों के परिसीमन को यथा स्थिती में ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड नम्बर 5 के कुछ क्षेत्र को वार्ड नम्बर 7 में मिलाए जाने के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिस पर नियमानुसार गहनता से जांच करने के उपरान्त पाया गया कि वार्ड नम्बर 5 के क्षेत्र को वार्ड नम्बर 7 में मिलाने की मांग न्यायसंगत नहीं है इसलिए पांवटा साहिब नगरपालिका परिषद के वार्डों के परिसीमन को भी यथा स्थिती में ही रखा जाएगा।

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