नाहन। नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1,3 व 9 सहित अजौली, शिवपुर, कुन्जा मातरलियों, बदाना, पातलियों ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटीव केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 बद्रीनगर में रमनदीप कौर पत्नी रमनदीप कौर पत्नी परविन्द्र ंिसह का घर, वार्ड नम्बर 3 के मेहताब गली बद्रीपुर में राजकुमार सोनी का घर, वार्ड नम्बर 9 पुलिस कॉलोनी देवीनगर को को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1 बद्रीनगर, वार्ड नम्बर 3 बद्रीपुर, वार्ड नम्बर 9 देवीनगर के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत अजोली, के वार्ड नम्बर 6 में सुनील कुमार का घर, ग्राम पंचायत शिवपुर के हरीपुर तोनाहा में गुलशेर अली का घर, ग्राम पंचायत कुंजा मातरलियों रामपुरघाट के वार्ड नम्बर 2 में स्थित सुदर्शन ंिसह का घर, ग्राम पंचायत बदाना किलौर वार्ड नम्बर 4 मंे बस्ती राम का घर व ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 2 में गजेन्द्र कुमार सूरजपूर व वार्ड नम्बर 3 बाता मण्डी में स्थित गोगीराम के घर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अजौली के वार्ड नम्बर 6 का समस्त क्षेत्र, ग्राम पंचायत शिवपुर के वार्ड नम्बर 9 का समस्त क्षेत्र, ग्राम पंचायत कुन्जा मातरियों का समस्त क्षेत्र, ग्राम पंचायत बदाना वार्ड नम्बर 4 का समस्त क्षेत्र, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 2 व 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उपप्रघान की सहायता से कि जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Thursday, May 15