चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। पंजाब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मजबूर न करने के लिए स्कूल मुखियों को हिदायत जारी कर दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार स्कूल शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार ने इस सम्बन्ध में समूह जि़ला शिक्षा अफसरों और स्कूल मुखियों को लिखे पत्र में यह हिदायतें जारी की हैं। इससे पहले पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने दाखि़ले सम्बन्धी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं जिससे विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के सम्बन्ध में कोई मुश्किल न आए।
प्रवक्ता के अनुसार शिक्षा सचिव ने अपने पत्र में स्कूल मुखियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखि़ला लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मजबूर न किया जाये और उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाखि़ला देने के लिए स्कूल मुखियों को कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल मुखियों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने वाले विद्यार्थी के माता-पिता से पढ़ाई के सम्बन्ध में लिखित तौर पर लिया जाये। प्रवक्ता के अनुसार ट्रांसफर सर्टिफिकेट न देने वाले स्कूलों के नाम मुख्यालय को भेजने के लिए भी जि़ला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं।
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Sunday, July 6