Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर अजय सोलंकी ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप
    • रिहायशी मकान से मिला 17.002 किलोग्राम चूरा पोस्त,आरोपी दबोचा
    • सुक्खू सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है : मेलाराम शर्मा
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    • सैनवाला स्कूल के छात्रों ने विप्रो अर्थियन अवार्ड में प्रदेश में पाया पहला स्थान
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, May 16
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»अपराधी पृष्टभूमि वाले उम्मीदवार को अखबारों और टी.वी. चैनलों पर अपराधी मामलों की जानकारी देने संबंधी समय-सारणी में संशोधन
    चण्डीगढ़

    अपराधी पृष्टभूमि वाले उम्मीदवार को अखबारों और टी.वी. चैनलों पर अपराधी मामलों की जानकारी देने संबंधी समय-सारणी में संशोधन

    By Himachal VartaSeptember 15, 2020
    Facebook WhatsApp

    चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। भारतीय चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी करके लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा चुनाव लडऩे के इच्छुक अपराधी पृष्टभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने पूरे अपराधी मामलों/ जिन मामलों में उनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जा चुकी है, 10 -10 -2018 और 06 -03 -2020 को जारी हिदायतें की रौशनी में विज्ञापन देने सम्बन्धी प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुये पत्र जारी किया है।
    इस सम्बन्धी जानकारी देते कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि विज्ञापन देने सम्बन्धी नयी समय सारणी के अनुसार सम्बन्धित राजनैतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से अलग-अलग तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार और इलैक्ट्रॉनिकस मीडिया में भी तीन-तीन बार चलाये जाने वाले इन विज्ञापनों का प्रकाशन सबसे पहले नामांकन सम्बन्धी पत्र वापिस लेने की तय आखिरी तारीख़ से चार दिन पहले, दूसरी बार नामांकन सम्बन्धी पत्र वापिस लेने की तय आखिरी तारीख़ से 5 से 8 दिनों के दौरान और तीसरी और आखिरी बार चुनाव प्रक्रिया के 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार समाप्ति वाले दिनों के दौरान करवाया जाना है।
    इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है और उसका भी अपराधिक पृष्टभूमि रहा है तो उसे टिकट देने वाली पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से आयोग द्वारा जारी नयी समय-सारणी के अनुसार अखबारों और टीवी चैनल पर विज्ञापन दिया जाना है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर अजय सोलंकी ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप
    • रिहायशी मकान से मिला 17.002 किलोग्राम चूरा पोस्त,आरोपी दबोचा
    • सुक्खू सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है : मेलाराम शर्मा
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.