नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 17 अक्तूबर, से 31 अक्तूबर, 2020 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आते है जिससे आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो ताकि श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
Breakng
- पद्मावती नर्सिंग कालेज में 28 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर नर्सिग सम्मेलन
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के दौरान राहत प्रकरण के पैसों की सरकार ने की बंदरबांट : प्रताप रावत
- रोटरी क्लब नाहन ने माजरा स्कूल को दिए दो कंप्यूटर सिस्टम
- लोकतंत्र के उत्सापूर्वक महापर्व में चुनावी ड्यूटी में भाग लें अधिकारी व कर्मचारी : सलीम आजम
- जिला के सभी लाइसेंस धारक हथियार जमा करवाएं : पुलिस अधीक्षक
- भीम आर्मी को सामान्य वर्ग का अंबेडकर जयंती में खलल डालना मान्य नहीं
Friday, April 26