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    Home»चण्डीगढ़»12 साल से काबिज़ पंजाब के छोटे/दर्मियाने किसानों को वाजिब कीमतों पर मिलेगा सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक
    चण्डीगढ़

    12 साल से काबिज़ पंजाब के छोटे/दर्मियाने किसानों को वाजिब कीमतों पर मिलेगा सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक

    By Himachal VartaOctober 15, 2020
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    चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। पंजाब सरकार ने ज़मीन पर 12 साल से अधिक समय से काबिज़ और काश्त कर रहे छोटे और दर्मियाने किसानों को सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित वाजिब कीमत पर ज़मीन अलॉट करने का फ़ैसला किया है।

    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान आज यह फ़ैसला लिया गया। मंत्रीमंडल ने पंजाब (छोटे और दर्मियाने किसानों के कल्याण और निपटारा) राज्य सरकार ज़मीन अलॉटमैंट बिल, 2020 को मंज़ूरी देकर किसानों और राज्य सरकार दोनों के हितों की रक्षा को यकीनी बनाया है। यह किसान हितैषी कदम लम्बित पटीशनों का निपटारा करने में भी सहायक होगा।

    पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने साल 2016 में पंजाब राज्य सरकार ज़मीन अलाटमैंट एक्ट 2016 (2016 का पंजाब एक्ट नं. 54) बनाया गया था, परन्तु इस एक्ट के अधीन एक भी टुकड़ा ज़मीन किसानों को अलॉट नहीं किया गया। मौजूदा सरकार द्वारा छोटे और दर्मियाने किसानों के लिए एकमुश्त कल्याण कदम के तौर पर इस कानून में संशोधन करने का फ़ैसला लिया गया है।

    कैबिनेट द्वारा सब/ज्वाइंट रजिस्ट्रारज़ को अधिकृत करने का फैसला

    कैबिनेट ने सरकार द्वारा दस्तावेज़ों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की ख़ामियों को दूर करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 19 में क्लॉज ए दाखि़ल करने का फ़ैसला किया है। नए क्लॉज़ से राज्य के सब-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रारज़ को कानूनी ख़ामियों वाले दस्तावेज़ों को रजिस्टर न करने का अधिकार देगी।

    लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी

    पंजाब मंत्रीमंडल ने कानून को सरल बनाने और न्याय की तेज़ी से वितरण को यकीनी बनाने के उद्देश्य से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1887 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें मौजूदा समय में 158 धाराएं (इसके शड्यूल के अलावा) शामिल है। इस एक्ट के अंतर्गत यह संशोधन अपील, समीक्षा और संशोधन और सम्मन की सेवा की प्रक्रिया (चैप्टर 2) और वितरण की विधि (चैप्टर 9) में होंगी। यह संशोधन राजस्व आयोग के मुताबिक की जा रही है।

    पटियाला खेल यूनिवर्सिटी के तीन कॉलेजों को 3.75 करोड़ रुपए की ग्रांट-इन-एड देने की मंज़ूरी

    कैबिनेट ने महाराजा भुपिन्दर सिंह पंजाब खेल यूनिवर्सिटी पटियाला के तीन कॉलेजों को 3.75 करोड़ रुपए की ग्रांट-इन-एड देने की मंज़ूरी दे दी। इसमें प्रो. गुरसेवक सिंह सरकारी कॉलेज ऑफ फिजिक़ल एजुकेशन को 1.50 करोड़ रुपए, आर्टस एंड स्पोर्टस कॉलेज जालंधर को 1,12,50,000 रुपए और सरकारी कॉलेज काला अफगाना को 1,12,50,000 रुपए शामिल हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाकी समय के लिए कॉलेजों के रख-रखाव और वेतन खर्चों के लिए दी गई है।

    इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा इन तीनों ही कांस्टीच्यूट कॉलेजों को रख-रखाव और वेतन खर्चों के लिए हर साल 1.50 करोड़ रुपए भविष्य के लिए ग्रांट इन एड देने की भी मंज़ूरी दे दी है।

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