नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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Saturday, May 10