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    सिरमौर

    अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2020 के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी

    By Himachal VartaNovember 18, 2020
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2020 के लिए एसओपी जारी करते हुए कहा है कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मनाया जाना प्रस्तावित है, परन्तु कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिती के कारण इस वर्ष मेले में केवल चली आ रही परम्पराओं का निर्वहन किया जाएगा।
    उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
    शोभायात्रा अथवा मेले में आने वाले सभी देवलुओं तथा आमजनों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक होगा। सभी देवलुओं को अनिवार्य रूप से हाथ धोना अथवा सैनिटाईज करना व स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य होगा।
    देवी-देवताओं के मन्दिर में दर्शन हेतु निर्धारित स्थान से दर्शन करना होगा तथा मूर्ति अथवा पालकी को छूना वर्जित होगा। दर्शन हेतु कतार में चिन्हित स्थानों पर खड़े होना अनिवार्य होगा।
    उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रातः व सायं को सभी मन्दिरों को सैनिटाईज किया जायेगा। उपयोग किए गए मास्क, दस्ताने इत्यादि के निस्तारण हेतु अलग से कूड़ेदानों को चिन्हित कूड़ेदानों में डालना सुनिश्चित करना होगा।
    उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं व आमजन प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए प्रवेश व निकासी द्वार से ही आना-जाना सुनिश्चि करेंगे। शोभा यात्रा व देवताओं के साथ आने जाने वाले सभी देवलुओं व बजतरियों के लिए कोरोना (कोविड-19) जांच करवाना अनिवार्य होगा व श्रद्धालु तथा देवालु आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करेंगे व प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर तापमान की जांच करवाना, हाथ धोना व सैनिटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। सभी देवलुओं कारगारों बजतरी जो देवताओं के साथ मेले में भाग लेने हेतु आऐंगे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे व किसी भी बिमारी के लक्षणों को आवश्यक रूप से सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों के ध्यान में लाऐंगे।
    उन्होने बताया कि 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेले में न आने का परामर्श दिया गया है। मेला स्थल व आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्रों में थूकना तथा उपयोग में लाये हुए मास्क को ईधर-उधर फैंकना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा व अवमानना पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगीं।

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