नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Breakng
- नाहन के कुछ क्षेत्रों में 29 मार्च को बिजली रहेगी बंद
- गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्सदनीय गतिविधियों का आयोजन
- अध्यापक प्रशिक्षण प्रवक्ताओं ने डॉईट प्रवक्ताओं साथ साझा किए अनुभव
- सभी कर्मचारियों का डाटा डाईस पोर्टल पर अपलोड करना अनिर्वाय-एसडीएम
- कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में तीन घायल
- लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का समिति से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक रहेगा।
Thursday, March 28