Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • राष्ट्र रक्षा के लिए कालिस्थान‌ मंदिर में डा बिंदल‌‌ द्वारा यज्ञ का आयोजन
    • आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई, एकता ही बड़ा हथियार: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक
    • आदर्श अस्पताल संगड़ाह पर करोड़ों खर्च के बाद भी डॉक्टर और सुविधाओं का टोटा
    • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न संकट जैसी कोई स्थिति नहीं : उपायुक्त
    • मातृ दिवस पर करियर अकादमी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 10
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»पंजाब सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष बिक्री /बहु-स्तरीय मार्किटिंग इकाईयों के लिए दिशा-निर्देश नोटीफाई
    चण्डीगढ़

    पंजाब सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष बिक्री /बहु-स्तरीय मार्किटिंग इकाईयों के लिए दिशा-निर्देश नोटीफाई

    By Himachal VartaNovember 24, 2020
    Facebook WhatsApp

    चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। प्रत्यक्ष बिक्री और बहु-स्तरीय मार्किटिंग इकाईयों के नियमित ढांचे को और मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश नोटीफायी किये हैं।

    इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई श्री. के.ए.पी. सिन्हा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा एक्ट, 2019 की तजऱ् पर जारी किये ‘द गाईडलाईनज़ ऑफ डायरेक्ट सैलिंग फॉर पंजाब, 2020’ धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा में कारगर सिद्ध होंगे। श्री सिन्हा ने आगे बताया कि यह दिशा-निर्देश खाद्य और सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा निर्धारित उपभोक्ता-समर्थकी नीति का हिस्सा हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि नये नियमों के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं को दस्तावेज़ी शर्तें पूरी करने के बाद नोडल विभाग- फूड एंड सप्लाईज़- में अपना नाम दर्ज करवाना लाजि़मी होगा। विभाग ने राज्य में दिशा-निर्देशों को लागू करने में सहायता करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नोटीफायी किया है।

    इसके अलावा मुख्य सचिव पंजाब से उचित मंजूरी मिलने के बाद दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए एक निगरानी अथॉरिटी की व्यवस्था करना लाजि़मी किया गया है।

    इस निगरानी अथॉरिटी में खाद्य, सिविल और उपभोक्ताओं मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव चेयरमैन के तौर पर खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के डायरैक्टर या उनके द्वारा नामज़द कोई अधिकारी जो संयुक्त डायरैक्टर के पद से नीचे न हो, नोडल अधिकारी के तौर पर और कनवीनर, वित्त विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामज़द कोई अधिकारी जा कोई अन्य अधिकारी जो डिप्टी सचिव के पद से नीचे न हो, वित्त कमिश्नर, टैक्सेशन या टैक्सेशन कमिशनर, जीएसटी, आर्थिक अपराधों से निपटने वाले पुलिस विभाग के एडीजीपी रैंक के अधिकारी, सरकार द्वारा नामज़द किसी विषय में माहिर अधिकारी को शामिल किया जायेगा।

    यह निगरानी अथॉरिटी हर तीन महीनों में मीटिंग करेगी। इस सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग की वैबसाईट www.foodsuppb.gov.in पर उपलब्ध हैं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • राष्ट्र रक्षा के लिए कालिस्थान‌ मंदिर में डा बिंदल‌‌ द्वारा यज्ञ का आयोजन
    • आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई, एकता ही बड़ा हथियार: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक
    • आदर्श अस्पताल संगड़ाह पर करोड़ों खर्च के बाद भी डॉक्टर और सुविधाओं का टोटा
    • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न संकट जैसी कोई स्थिति नहीं : उपायुक्त
    • मातृ दिवस पर करियर अकादमी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.