नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2020 पूर्ण होने तक जिला सिरमौर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतू जिला सिरमौर में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी अभ्यार्थी या दल सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना, कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
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Monday, July 7