Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उपायुक्त ने बरसात में अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
    • अढाई साल में सरकार ने लिया 33 हजार करोड़ का कर्ज , अब फिर से 1200 करोड़ का ऋण लेने जा रही सरकार : सुरेश कश्यप
    • सिरमौर पुलिस ने ट्रक-डम्परों पर कसा शिकंजा , 19 वाहनों के किये चालान
    • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लिया भाग
    • बरसात के मौसम के दौरान नदियों, खड्डों तथा नालों से रहें दूर-उपायुक्त
    • संगड़ाह अस्पताल को 30 लाख की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरकंडीशन लैब की मिली सौगात
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Tuesday, July 1
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»हरियाणा सरकार ने (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकऱ) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक किया बंद
    चण्डीगढ़

    हरियाणा सरकार ने (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकऱ) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक किया बंद

    By Himachal VartaJanuary 29, 2021
    Facebook WhatsApp

    चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में वॉयस कॉल को छोडकऱ इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकऱ) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की अवधि अगले 24 घंटे यानी 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है।

    इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

    प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • उपायुक्त ने बरसात में अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
    • अढाई साल में सरकार ने लिया 33 हजार करोड़ का कर्ज , अब फिर से 1200 करोड़ का ऋण लेने जा रही सरकार : सुरेश कश्यप
    • सिरमौर पुलिस ने ट्रक-डम्परों पर कसा शिकंजा , 19 वाहनों के किये चालान
    • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लिया भाग
    • बरसात के मौसम के दौरान नदियों, खड्डों तथा नालों से रहें दूर-उपायुक्त
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.