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    Home»स्वास्थ्य»कोरोना के मामले आने पर बडू साहिब के अकाल एकेडमी अस्पताल व साथ लगता क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम
    स्वास्थ्य

    कोरोना के मामले आने पर बडू साहिब के अकाल एकेडमी अस्पताल व साथ लगता क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

    By Himachal VartaMarch 9, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)।— जिला सिरमौर के बडू साहिब में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बडू साहिब अकाल एकेडमी अस्पताल,एसीएन हॉस्टल, अकाल चेरिटेबल अस्पताल व ग्राम लाना भल्टा के नेहरी नवान में मोहन सिंह सुपुत्र सोम दत्त का घर व लाना भल्टा के बखरोटी के निवासी सरबजीत कौर के पति गुरदयाल सिंह के घर को कन्टेंमंेट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त एकल एकेडमी अस्पताल के साथ लगते लेबर कॉलोनी व ग्राम पंचायत लाना भल्टा में भूप सिंह, दनडकु का घर व बार कोटी में कुलदीप सिंह सुपुत्र भजन सिंह के घरों को बफर जोन घोषित किया गया है।
    आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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