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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»पुलिस महानिरीक्षक ने जिला सिरमौर में कोरोना महामारी को लेकर जनता से अपील की है कि सभी लोग सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें
    सिरमौर

    पुलिस महानिरीक्षक ने जिला सिरमौर में कोरोना महामारी को लेकर जनता से अपील की है कि सभी लोग सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें

    By Himachal VartaMay 10, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। श्री हिमांशु मिश्रा (भा0पु0से0), पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी खण्ड़ ने जिला सिरमौर में कोरोना महामारी के बहुत तेजी से फैलने और महामारी के कारण प्रतिदिन बढ़ रही मृत्यु दर को लेकर अपनी चिन्ता जाहिर करते हुए सिरमौर की जनता से अपील की हैं कि सभी लोग सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, मास्क पहनें, परस्पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें तथा कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतू प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें। साथ ही साथ उन्होने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर कोरोना महामारी के सन्दर्भ में जारी नियमों/निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस कारण पुलिस को समाज की सुरक्षा के लिए उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कानूनी कदम उठाने पड़ रहे हैं, यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाऐगी।
    गौरतलब है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की अवहेलना करने पर जैसे मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करना, सार्वजनिक स्थान पर थूकना इत्यादि को लेकर हिमाचल पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 4098 चालान कर के 25, 43,600/-रूपऐ जुर्माना वसूल किया हैं। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर हिमाचल पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 15 चालान कर के 63000/-रूपऐ जुर्माना वसूल किया हैं। साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवलेहना करते हुए दुकानें खोलने पर पांच दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19000 रूपऐ जुर्माना किया हैं। विवाह समारोह इत्यादि की चैंकिग तथा कर्फ्यू नियमों की अनुपालना हेतू उपमण्ड़ल पुलिस अधिकारियों के नियन्त्रण में प्रत्येक थाना स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है और जिन्हे 24X7 सक्रिय रहते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतू निर्दिशित किया गया हैं।

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