नाहन(हिमाचलवार्ता)पुलिस थाना पांवटा साहिब की पुलिस टीम गश्त के दौरान भूपपुर में मौजूद थी तो विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि संजीव कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी रैनबैक्सी चौक, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, अपने रिहायशी मकान में अवैध तौर पर शराब बेचने का धन्धा करता हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने संजीव कुमार के मकान पर छापा मारा और तलाशी ली तो तलाशी के दौरान उसके मकान के अन्दर से 30 लीटर कच्ची शराब, 05 बोतलें अंग्रेजी शराब और 02 बोतलें देसी शराब की वरामद हुई। जिस पर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना पांवटा साहिब में हिमाचल आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर के आगामी कार्यवाही की जा रही हैं।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के नियमों की उल्लंघना करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध जिला सिरमौर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए मास्क न पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करने पर हिमाचल पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कुल 62 चालान करते हुए 33500/- रूपऐ जुर्माना किया गया और दो मामले न्यायालय को प्रेषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्धित समय में दुकान खोलने के लिए एक दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5000/- रूपऐ जुर्माना किया गया हैं।