नाहन 31 मई -( हिमाचलवार्ता) जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवाई विक्रेता व फार्मासी की दुकानों को खोलने की समय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने 29 मई , 2021 को जारी आदेशों में संशोधन करते हुए जारी किए।
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Friday, June 5