नाहन (हिमाचलवार्ता)। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के अतंर्गत आज जिला सिरमौर के उपमण्डल पच्छाद में जिला लोक सम्पर्क कार्यालय नाहन द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।
इस प्रचार वाहन के माध्यम से सराहां बाजार व नैनाटिक्कर बाजार के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना अनुरूप व्यवहार करने और चार विशेष बातों का ध्यान रखनें बारे संदेश दिया गया जिसमें मूंह पर मास्क, दो गज की दूरी, हाथों को बार-बार साबुन से धोना या सैनेटाइज करना और जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई।
इस दौरान लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कफर्यू को 7 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है तथा इस दौरान सभी प्रकार की दुकानों को सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त सप्ताह अन्त के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना कफर्यू के दौरान दवाइयों की दुकानों को खोलने की समय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग खरीददारी करते समय नो मास्क नो सर्विस व सरकार द्वारा जारी एसओपी का आवश्यक रूप से पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण की इस चेन को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
ध्वनि यंत्र के माध्यम से लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बर 1077 पर किसी भी प्रकार की सहायता व जानकारी लेने की सलाह भी दी।
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Sunday, July 6