नकली रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी

आदेशानुसार जिला के मंदिरों में मेला अधिकारियों और पुलिस मेला अधिकारियों को नो मास्क-नो दर्शन पॉलिसी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला के शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ अधिकृत लैब से आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट, जोकि 72 घंटे से पुरानी न हो, या फिर दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। शक्तिपीठों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा होगी और मंदिर परिसर में हाथ धोने या सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। यह बंदिशें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जो कि 18 अगस्त तक जारी रहेंगी।
आदेशानुसार जिला में चल रही चेक पोस्ट पर अनावश्यक भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी और इन स्थानों पर पीने के पानी, मेडिकल व बैठने की उचित व्यवस्था होगी। अगर कोई व्यक्ति नकली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो उस व्यक्ति को कानून के संबंधित नियमों के तहत दंडित किया जाएगा।
नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 से 60 तक और आईपीसी की धारा 188 में किए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।