नाहन (हिमाचलवार्ता)। दिनांक 7-10-2021 को एक युवती ने पुलिस थाना शिलाई में लिखित शिकायत देकर एक 24 वर्षीय स्थानीय युवक के विरूद्ध उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया था । जिस पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस शिलाई में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 341, 232 अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया था । मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की छानबीन स्वयं थाना प्रभारी, पुलिस थाना शिलाई द्वारा अमल मे लाई गई । आज दिनांक 09-10-2021 को शिकायतकर्ता का धारा 164 CrPC के अंतर्गत ब्यान माननीय न्यायलय पाओंटा साहिब मे दर्ज करवाया गया, जिसके आधार पर मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम से जुड़ा पाया गया, जिस पर उपरोक्त अभियोग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा को भी जोड़ा गया है । अभियोग का आगामी अन्वेषण उपमंडल पुलिस अधिकारी पांवटा साहिब को सौपा गया है । अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं तलाश हेतु पुलिस टीमों को इलाका में रवाना किया गया है और आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Saturday, July 4
