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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सार्वजनिक स्थानों और प्रतिबंधित क्षेत्र सैरगाह में कुत्ता घुमाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
    सिरमौर

    सार्वजनिक स्थानों और प्रतिबंधित क्षेत्र सैरगाह में कुत्ता घुमाने पर होगी सख्त कार्रवाई।

    By Himachal VartaOctober 28, 2021
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    नाहन 28 अक्तूबर (हिमाचलवार्ता) :- कुत्ते पालने के शौकीन लोग हो जाएं सावधान क्योंकि सार्वजनिक स्थानों और प्रतिबंधित क्षेत्र सैरगाह में कुत्ता घुमाने पर अब नगर से सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटने का फैसला लिया है। इन स्थानों पर कुत्तों द्वारा गंदगी फैलाने पर मालिकों के खिलाफ ₹10 हजार तक जुर्माना किया जा सकता है।

    नगर पालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि हाल ही में उपायुक्त सिरमौर के साथ हुई  बैठक में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर विशेष चर्चा की गई थी।

    बैठक में रानीताल और शमशेर विला राउंड सैरगाह और सार्वजनिक स्थानों में कुत्ता घुमाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। इन स्थानों पर कुत्तों द्वारा अक्सर गंदगी फैलाई जाती है।

    यदि कोई इन जगहों पर कुत्ते द्वारा गन्दगी फैलाई जाती है तो उस गंदगी को उठाने की जिम्मेदारी कुत्ता मालिक की होगी। इसके लिए कुत्ते के मालिक को अपने साथ शिटपैन ले जाना होगा। ताकि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके।

    उन्होंने बताया कि शुरुआत में यदि कोई कुत्ता घुमाते इन जगहों पर पाया जाता है तो ₹510 हजार का चालान किया जाएगा। यदि बावजूद कोई बार-बार उल्लंघन करता पाया गया तो चालान की राशि बढ़ा दी जाएगी।

    इसके अलावा शहर के लोगों द्वारा खतरनाक कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई बिना लाइसेंस के पिटबुल जैसे कुत्तों को पालता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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