Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • डा. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में डॉ. एसएस डोगरा बने नए प्रिंसिपल
    • ऑपरेशन सिंदूर से गर्वित हुआ देश, दुनिया को दिखाया भारत का संकल्प: मेलाराम शर्मा
    • फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलते ही शुरू हो जाएगा श्री रेणुका जी महाविद्यालय का निर्माण कार्य
    • पांवटा साहिब में 08 मई को हैंडबॉल स्टेट टीम के होंगे ट्रायल
    • सिरमौर के 15 छात्रों का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए केरल रवाना
    • मां भंगायणी पैंथर्स हरिपुरधार ने जमाया वॉलीबॉल ट्राफी पर कब्जा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, May 7
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»आवास निर्माण विभाग ने एन.ओ.सी जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया: सरकारिया
    चण्डीगढ़

    आवास निर्माण विभाग ने एन.ओ.सी जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया: सरकारिया

    By Himachal VartaNovember 12, 2021
    Facebook WhatsApp

    फ़ैसले का उद्देश्य अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों की सेल डीड की रजिस्ट्रेशन की आज्ञा देकर लोगों को लाभ पहुंचाना

    himachal vartaचंडीगढ़,(हिमाचलवार्ता)। अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों/इमारतों के खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने फ़ैसला किया है कि 08-09-1995 से पहले बनी कॉलोनियों में सेल डीड के द्वारा खऱीदे गए प्लॉटों/इमारतों के लिए सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी एन.ओ.सी. की ज़रूरत नहीं है।

    यह जानकारी देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत की है कि वह वर्ष 2018 में जारी की गई नीति के अंतर्गत प्राप्त हुए एन.ओ.सी. के लम्बित पड़े आवेदन पत्र का निपटारा दो महीनों के अंदर-अंदर करें।

    हालाँकि, 09-09-1995 से 19-03-2018 के बीच खऱीदे गए प्लॉटों/इमारतों के लिए (सेल डीड/पावर ऑफ अटार्नी/बिक्री समझौता या व्यापारिक निर्माण के मामलो में लीज़), सेल डीड की आज्ञा देने के उद्देश्य के लिए एन.ओ.सी. तुरंत जारी करने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। यह एन.ओ.सी. विक्रेता और खरीददार द्वारा साझे तौर पर हस्ताक्षर किए गए स्व-घोषणा पत्र के आधार पर और नियमित फीस के भुगतान के उपरांत ही सम्बन्धित अथॉरिटी द्वारा जारी की जाएगी। स्व-घोषणा पत्र में यह शामिल करना होगा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आने वाले प्लॉटों/इमारतों को नियमित करने के लिए वर्ष 2018 में विभाग द्वारा जारी की गई नीति के प्रबंधों/शर्तों का उल्लंघन नहीं की गई है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • डा. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में डॉ. एसएस डोगरा बने नए प्रिंसिपल
    • ऑपरेशन सिंदूर से गर्वित हुआ देश, दुनिया को दिखाया भारत का संकल्प: मेलाराम शर्मा
    • फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलते ही शुरू हो जाएगा श्री रेणुका जी महाविद्यालय का निर्माण कार्य
    • पांवटा साहिब में 08 मई को हैंडबॉल स्टेट टीम के होंगे ट्रायल
    • सिरमौर के 15 छात्रों का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए केरल रवाना
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.