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    Home»हिमाचल प्रदेश»मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का बढ़ा दायरा, शामिल किए 14 अतिरिक्त ट्रेड
    हिमाचल प्रदेश

    मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का बढ़ा दायरा, शामिल किए 14 अतिरिक्त ट्रेड

    By Himachal VartaDecember 13, 2021
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    सिरमौर के युवा प्रोजेक्ट चयन कर उठाए योजना का लाभ- राम कुमार गौतम

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। – हिमाचल सरकार ने प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दायरा बढ़ाते हुए 14 अतिरिक्त ट्रेड शामिल कर दिए है यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी।
    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अब चारा यूनिट के अंतर्गत चारा काटने की मशीन, मोटर, शेड, हार्वेस्टर, प्लास्टिक ड्रम्स इत्यादि शामिल है। उन्नत डेरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 गाय या भैंस के आलावा गोशाला निर्माण, चारा यूनिट, डेरी पारलर, डेरी प्रोसेसिंग मशीन इत्यादि शामिल किए गए हैं। दुग्ध उत्पाद तथा स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत दूध की पैकिंग, कूलिंग, स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट के लिए रीफेर ट्रक शामिल है। फार्म स्टे व कृषि पर्यटन ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म टूरिज्म यूनिट जिसमे फार्म हाउस व रेस्त्रां का प्रावधान किया है।
    इसके अतिरिक्त उत्पाद रिटेल आउटलेट के अंतर्गत 10 लाख रु. तक के छोटे माल वाहक वाहन, दुकान या डिस्प्ले काउंटर एवं स्टोर रूम इत्यादि शामिल किए हैं। जबकि कृषि औज़ार वर्कशॉप के अंतर्गत कृषि यन्त्र, कृषि संबंधी मशीनरी तथा औज़ार वर्कशॉप और सब्ज़ी नर्सरी के अंतर्गत संबधित औज़ार, बिजाई मशीन, पैकिंग यूनिट तथा 10 लाख रु. तक के छोटे माल वाहक और टिस्शु कल्चर के अंतर्गत स्टरलाईज़ेशन एवं कल्चरिंग उपकरण, रेफ्रीजिरेटर, केमिकल स्टोरेज, ग्रोथ चौम्बर इत्यादि शामिल किए हैं जबकि कृषि उत्पाद भण्डारण एवं ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत वेयरहाउस या कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग मशीन, क्रॅट, रीफर वाहन तथा 10 लाख तक के छोटे माल वाहक वाहन खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त वर्टीकल फार्मिंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, ऑक्सीजन टैंकर्स, ड्रिलिंग यूनिट ट्रेड भी जोड़ दिए गए हैं।
    जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है जबकि 3 वर्ष तक 5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर में भी छूट मिलती है उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की आयु सीमा 45 से बढ़ाकर अब 50 वर्ष कर दिया गया है जबकि प्रोजेक्ट लागत की सीमा अब 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है इसके अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा पुरुषों के लिए 15 लाख तथा महिलाओं के लिए 18 लाख की गई ।
    उन्होंने जिला के बेरोजगार युवक-युवतियों से आग्रह किया है कि वह अपनी पसंद का प्रोजेक्ट चयन कर इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठाएं।

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