Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित
    • ज़िला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित
    • सुप्रीम कोर्ट में केसों को निपटाने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन समाधान समारोह के तहत लगेंगी विशेष अदालतें
    • आमजन तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं को समय पर करे पूर्ण- संजय अवस्थी
    • अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय, नाहन के युवा निशानेबाजों ने जिला स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, July 2
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»देश के विकास में महिलाओं व पुरूषों का योगदान एक समान : राम कुमार गौतम
    हिमाचल प्रदेश

    देश के विकास में महिलाओं व पुरूषों का योगदान एक समान : राम कुमार गौतम

    By Himachal VartaDecember 23, 2021
    Facebook WhatsApp

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। देश के आर्थिक विकास व उन्नति में महिलाओं व पुरूषों का योगदान एक समान है। यह बात उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज नाहन के बचत भवन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेद एक्ट 2013 के बारे में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए कही।

    उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला में कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई भी मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने विभागीय स्तर पर गठित समितियों के अधिकारियों निर्देश दिए कि कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी भी छोटे मामले को अनदेखा न करें।

    सेमिनार में सचिव विधिक प्राधिकरण सेवाएं माधवी सिंह ने महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने व अपने अधिकारों को जानने व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेद एक्ट 2013 के कानूनी बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि यह कानून किसी भी कार्य स्थल कार्यालय, दफ्तर, निजी संस्थान या सरकारी कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। उन्होने बताया कि इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना जिससे महिला असहज महसूस करती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे कर यौन संबन्ध बनाने की मांग करना, अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना यह यौन उत्पीड़न है।

    सेमीनार के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेन्द्र नेगी ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रमों की जानकारी दी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित
    • ज़िला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित
    • सुप्रीम कोर्ट में केसों को निपटाने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन समाधान समारोह के तहत लगेंगी विशेष अदालतें
    • आमजन तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं को समय पर करे पूर्ण- संजय अवस्थी
    • अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय, नाहन के युवा निशानेबाजों ने जिला स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.