Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • संगड़ाह कॉलेज की करोड़ों की इमारत भूस्खलन और खुदाई से खतरे में
    • चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 शातिर गिरफ्तार
    • शिलाई के लोजा स्कूल में बरसात के बीच छत टपकने से शिक्षा बाधित, ‌
    • ढांग रूहाना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 11वीं-12वीं कक्षाओं के लिए पिछले तीन वर्षों से कोई स्थायी शिक्षक नहीं है।
    • उपायुक्त ने शिलांजी पंचायत के वार्ड सदस्य को अयोग्य करार देते हुए निष्कासित कर रिक्त घोषित किया पद
    • पांवटा साहिब में चोरी के दो आरोपियों को सजा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, July 4
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध-डीसी जिले में प्रातः 9 से सायं 6ः30 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगीं बंद
    सिरमौर

    सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध-डीसी जिले में प्रातः 9 से सायं 6ः30 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगीं बंद

    By Himachal VartaJanuary 11, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन संजय सिंह 11जनवरी { हिमाचलवार्ता न्यूज़ }  सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध-डीसी जिले में प्रातः 9 से सायं 6ः30 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगीं बंद
    नाहन 11 जनवरी – सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा  जबकि शैक्षणिक, खेल, विवाह ,मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ  अनुमति होगी। जिसमें 100 व्यक्तियों को इनडोर व खुले स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ  300 व्यक्तियों  की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए सम्बन्धित उपमडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने सिरमौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के मध्यनजर आज जारी किए।
    इसके अतिरिक्त जिले में गैर-जरूरी वस्तुओं से संबंधित बाजार की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शनिवार को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच दुकानें खुली रहेंगी। जबकि रविवार को बाजार बंद रहेगा।
    आदेशानुसार आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, फल और सब्जियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 सायं 6ः30 बजे तक और शनिवार व रविवार को प्रातः 5.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, मेडिकल शॉप, फार्मेसियों और मोटर मैकेनिक व मरम्मत की दुकानों को सभी दिन चौबीसों घंटे खोली जा सकेगें।
    राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में सांय 7.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और सांय 7.30 बजे के बाद रात 9 बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधक व खाना पकाने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर करवाना आवश्यक होगा तथा खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हेड कवर आदि पहनेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों के रेस्तरां और ढाबा को सभी दिनों में रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी।
    सिरमौर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों, पीएसयू, स्थानीय निकायों स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय सप्ताह में शनिवार और रविवार कार्य दिवसों को बंद रहेंगे और ये कार्यालय कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत  उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। जबकि ये प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित घटना सेवाओं व गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर, सामुदायिक रसोई, धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • संगड़ाह कॉलेज की करोड़ों की इमारत भूस्खलन और खुदाई से खतरे में
    • चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 शातिर गिरफ्तार
    • शिलाई के लोजा स्कूल में बरसात के बीच छत टपकने से शिक्षा बाधित, ‌
    • ढांग रूहाना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 11वीं-12वीं कक्षाओं के लिए पिछले तीन वर्षों से कोई स्थायी शिक्षक नहीं है।
    • उपायुक्त ने शिलांजी पंचायत के वार्ड सदस्य को अयोग्य करार देते हुए निष्कासित कर रिक्त घोषित किया पद
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.