नाहन 18 जून (हिमाचल वार्ता न्यूज):- जिला सिरमौर की स्पेशल जज द्वितीय सिरमौर डा. अबीरा बासु की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत आरोपी साजिद अली पुत्र मंजूर अली निवासी मेहरूवाला जिला सिरमौर को 7 साल के साधारण कारावास व 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भुगतने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की। उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 1 मई 2013 को पुलिस अधिकारी भीष्म ठाकुर की अगुवाई में पुलिस टीम पैट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच शाम 4 बजकर 50 मिनट पर बाइक नंबर एचपी17बी-1209 पांवटा साहिब की तरफ से आई।
इस बीच बाइक सवार के पास मौजूद बैग की तलाशी लेने पर 37 पत्तों में कुल 808 कैप्सूल बरामद किए गए। आरोपी साजिद अली दवाओं को लेकर कोई भी दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने आरोपी साजिद अली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। आज अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को ये सजा सुनाई।