नई दिल्ली. (हिमाचलवार्ता न्यूज )केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के लिए दिए जाने वाले लघु अवधि के तीन लाख रुपये तक के लोन पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी है. इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी. सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.
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Sunday, October 18