नाहन 15 सितम्बर – जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी कर श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्र मेला, जोकि त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, के दौरान संर्पूण मेला क्षेत्र में मांस-मछली के विक्रय पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है।
यह निर्णय मेला अवधि के दौरान मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय आम जन तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं और उनकी आस्था के दृष्टिगत लिया गया है।
आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मंास-मछली की दुकानों में केवल दुकान के अन्दर ही (पर्दे में) मांस-मछली के विक्रय की अनुमति रहेगी।