Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • 08 ग्राम स्मैक व 480 नशीले कैप्सूल पकड़े, पुलिस ने धरा आरोपी
    • 384 नशीले कैप्सूलों के साथ एसआईयू ने धरा रमजान
    • सत्ता में आते ही कांग्रेस ने डीजल पर 7.50 रूपये लीटर टैक्स लगाया : बिंदल
    • घंडूरी गांव में 40 वर्षीय व्यक्ति पर भालू का हमला, आईजीएमसी रैफर
    • नाहन बिजली बोर्ड सेवानिवृत कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मंथन
    • सिरमौर पुलिस ने की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Tuesday, May 13
    Himachal Varta
    Home»क्राइम»चरस रखने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास।
    क्राइम

    चरस रखने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास।

    By Himachal VartaSeptember 22, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन  (हिमाचल वार्ता न्यूज):-चरस रखने के दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 25000 रूपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। यह सजा जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अबीरा बासु की अदालत ने सुनाई है।

    अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि 3 सिंतबर 2013 को दोपहर करीब 12:30 बजे अमरकोट गोंदपुर रोड पर जब पुलिस ने नाका लगा रखा तो अनवर हुसैन पुत्र रल्टू निवासी अमर कोट तहसील पांवटा साहिब, अमरकोट की ओर से आया।

    इस दौरान व्यक्ति पुलिस को सामने पाकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। लिहाजा संदेह के आधार पर जब पुलिस ने उसे पकड़कर उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो 1 किलो 700 ग्राम चुरा पोस्त बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया।

    तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत उसे पांच साल के कठोर कारावास व 25000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। भुगतान न करने की सूरत में मुजरिम को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • 08 ग्राम स्मैक व 480 नशीले कैप्सूल पकड़े, पुलिस ने धरा आरोपी
    • 384 नशीले कैप्सूलों के साथ एसआईयू ने धरा रमजान
    • सत्ता में आते ही कांग्रेस ने डीजल पर 7.50 रूपये लीटर टैक्स लगाया : बिंदल
    • घंडूरी गांव में 40 वर्षीय व्यक्ति पर भालू का हमला, आईजीएमसी रैफर
    • नाहन बिजली बोर्ड सेवानिवृत कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मंथन
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.