नाहन (हिमाचल वार्ता न्यूज):-चरस रखने के दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 25000 रूपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। यह सजा जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अबीरा बासु की अदालत ने सुनाई है।
अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि 3 सिंतबर 2013 को दोपहर करीब 12:30 बजे अमरकोट गोंदपुर रोड पर जब पुलिस ने नाका लगा रखा तो अनवर हुसैन पुत्र रल्टू निवासी अमर कोट तहसील पांवटा साहिब, अमरकोट की ओर से आया।
इस दौरान व्यक्ति पुलिस को सामने पाकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। लिहाजा संदेह के आधार पर जब पुलिस ने उसे पकड़कर उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो 1 किलो 700 ग्राम चुरा पोस्त बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया।
तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत उसे पांच साल के कठोर कारावास व 25000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। भुगतान न करने की सूरत में मुजरिम को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।