नाहन ( हिमाचलवार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ): -सीजेएम पंकज की अदालत ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी हरि सिंह पुत्र इंदर सिंह निवासी मोली जागरा चंडीगढ़ को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी पर 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया
सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10 अक्तूबर 2016 की है। हरियाणा रोडवेज का चालक हरि सिंह बस लेकर कालका से पांवटा साहिब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कटासन के समीप आरोपी ने लापरवाही से बस चलाते हुए दो कारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कार में सवार महिला और दूसरी कार के चालक की मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि बस चालक ने पहले स्वीफ्ट कार को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी दौरान बस ने फिएट कार को भी टक्कर मारी जिसके चालक की मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल हुए अन्य लोगों का मेडिकल कॉलेज में उपचार किया गया।
हादसे के बाद नाहन पुलिस ने घटना की छानबीन की और तफ्तीश पूरी होने पर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 304ए के तहत दो साल की सजा व 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भादंसं की धारा 279 के तहत दोषी को 6 माह का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-337 के तहत छह माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना और धारा 338 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।