Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, October 22
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला में चिन्हित स्थलों पर की जा सकेगी पटाखों की बिक्री व भण्डारण
    सिरमौर

    जिला में चिन्हित स्थलों पर की जा सकेगी पटाखों की बिक्री व भण्डारण

    By Himachal VartaOctober 20, 2022
    Facebook WhatsApp

    जिला में चिन्हित स्थलों पर की जा सकेगी पटाखों की बिक्री व भण्डारण

    नाहन ( हिमाचलवार्तान्यूज)(लक्ष्य शर्मा) :- जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने दीपावली त्यौहार के मद्देनजर धारा-144 (1) , (2) व (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री व इनका भण्डारण केवल चिन्हित स्थानों में ही करने के आदेश जारी किये हैं। जिला में नगर निकायों व ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित स्थलों के अलावा पटाखों का भण्डारण व इनकी बिक्री नहीं की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति संबंधित एसडीएम से लाईसेंस प्राप्त किये बगैर पटाखे नहीं बेच सकेगा।आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी अथवा पटाखों के शैड गैर ज्वलनशील सामग्री से निर्मित होने चाहिए जिनमंे किसी अनाधिकृत व्यक्ति की सुगम आवाजाही अथवा आसान पहुंच न हो सके। आपस में ये शैड कम से कम तीन मीटर की दूरी पर तथा किसी संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। शैड आमने-सामने भी नहीं होने चाहिए।  किसी प्रकार के जलते हुए दीपक, गैस दीपक इत्यादि को शेड के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्र के अंदर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। शेड में रोशनी की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक कलस्टर में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं होगी।जिला दण्डाधिकारी के अुनसार पटाखों की दुकान अथवा स्टॉल मंे पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानें वाहन योग्य सड़क से 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। दुकान के उपर से बिजली क खम्भे अथवा अन्य बाधाएं नहीं होनी चाहिए जिससे आगजनी से निपटने में किसी प्रकार की कठिनाई आती हो।पटाखों की बिक्री के लिये क्षेत्र को अधिसूचित करने से पूर्व स्थानीय अग्निशमन अधिकारी की सहमति लेनी जरूरी है। पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। साईलेंस जोन जो अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालय तथा धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे के अंदर भी पटाखों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। खतरनाक बाम्ब, रॉकेट तथा तेजी से फटने वाले पटाखों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।आदेश में कहा गया है कि पटाखा निर्माता तथा बिक्रेता प्रत्येक बॉक्स में रासायनिक मात्रा का विवरण विस्फोटक से संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेगा। आयातित पटाखों का भण्डारण व बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा 25 अक्तूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.