नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) ( संजय सिंह)जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के दिन तथा मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केवल नेटवर्क में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवार को विज्ञापन जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणित करवाना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानि 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है, तो इन दोनों दिनों के लिए विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्री-सर्टिफाई करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
Breakng
- सिरमौर में भारी बारिश के कारण नैहली के पास नाहन-ददाहू मार्ग पूरी तरह बंद
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: अंधकार में आशा और कर्म का संदेश
- सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को तय लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश
- उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
- मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
- आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
Thursday, September 3