नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (संजय सिंह)जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवम्बर 2022 को निर्धारित मतदान के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिये राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर, 2022 को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा। सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध मंे यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश गत सायं से 13 नवम्बर 2022 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
Breakng
- हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर – संजय अवस्थी
- सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित
- रैम्प और उद्योग 4.0 तकनीकों पर परवाणू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 19 जून तक रहेगी बंद
- 18 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित
- देश के टॉप 25 अधिकारियों में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा
Wednesday, June 17