नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (संजय सिंह)जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवम्बर 2022 को निर्धारित मतदान के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिये राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर, 2022 को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा। सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध मंे यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश गत सायं से 13 नवम्बर 2022 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
Breakng
- पूर्व विधायक सदानंद चौहान की स्मृति में 40 यूनिट रक्त एकत्र किया
- जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
- नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
- सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
- ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
- प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
Thursday, October 22