नाहन, ( हिमाचल वार्ता न्यूज)( लक्ष्य शर्मा) उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सिरमौर जिला में वर्ष 2019 से 2022 तक 61 पीड़ितों को 90.25 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। इस अवधि में अधिनियम के तहत 63 मामले दर्ज हुए जिसमें से 42 मामले न्यायालय में लंबित है।उपायुक्त गत बुधवार को नाहन में जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने जानकारी दी कि जिला के किसी भी विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी में किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि अधिनियम के तहत विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफआईआर की प्रतिलिपि भी संलग्न करें ताकि पीड़ित को राहत राशि समय पर प्रदान की जा सके।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक का संचालन किया तथा अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों तथा इस अवधि में हुई कार्रवाई से अवगत करवाया।
बैठक में विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के अलावा सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भी अधिनियम के तहत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
Breakng
- सराहां अस्पताल में हफ्ते में एक दिन मिलेगी अल्ट्रासाउंड सुविधा
- पूर्व विधायक सदानंद चौहान की स्मृति में 40 यूनिट रक्त एकत्र किया
- जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
- नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
- सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
- ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
Thursday, October 22
