Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • अनिरुद्ध सिंह 25 जून को ज़िला सोलन के प्रवास पर
    • उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में यूको आरसेटी की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    • ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में नाहन के 72 वर्षीय डॉ पीटर डिसूजा बने चैंपियन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, June 25
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»राष्ट्रीयकृत बैंक को जीएसटी अधिनियम की अवहेलना करने पर 70 करोड़ का जुर्माना ठोका
    सिरमौर

    राष्ट्रीयकृत बैंक को जीएसटी अधिनियम की अवहेलना करने पर 70 करोड़ का जुर्माना ठोका

    By Himachal VartaJanuary 7, 2023
    Facebook WhatsApp

    नाहन,( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ) :- राज्य कराधान विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र कार्यालय परवाणु द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक को  70 करोड़ जुर्माना ठोका गया है। जुर्माना राशि में कर भी शामिल है। विभाग बैंक को यह रकम 90 दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए है। विभाग के संज्ञान में यह मामला अप्रैल 2022 में आया था। जी.एस.टी नियमों के अनुसार नोटिस प्रक्रिया के करवाई की गई है। बाद में बैंक से वसूली के आदेश जारी किए गए। विभाग के ज्वाइंट कमीशनर जी.डी.ठाकुर ने बताया कि बैंक पर विभागीय जी.एस.टी अधिनियम की धारा 17 के नियमों की अवहेलना की जा गई थी। उन्होंने बताया कि विभाग से खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापिस बारे,कार्यवाई करने में चूक हुई है। दूसरी और बैंक के बचाव नियमों के तहत बैंक द्वारा की गई कर मुक्त पक्ष में आये वकील ने इसे विवादित इशू तो आपूर्ति पर अनुपात में किया जाना अपेक्षित माना। ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक द्वारा जीएसटी की धारा 17 के तहत इनपुट नियमानुसार वापिस न करने पर 70 करोड़ का टैक्स जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए गए है।  जी.डी. ठाकुर ने बताया कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी ऐसी कारवाई अमल में लाई जा रही है जिसका खुलासा भविष्य में किया जाएगा।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • अनिरुद्ध सिंह 25 जून को ज़िला सोलन के प्रवास पर
    • उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में यूको आरसेटी की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.