
नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):-जिला सिरमौर में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी मुकेश कुमार को अदालत ने कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में यह जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तो वहीं इस वारदात में शामिल अन्य आरोपी रतन सिंह, प्रेम सिंह और कपिल मोहन को भी अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए उन्हें कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किये हैं।आरोपियों को यह सजा सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने सुनाई है। दरअसल, मामला 7 मई 2016 का है, जब पच्छाद क्षेत्र की एक महिला दोपहर के समय अपनी भाभी के साथ बकरी की तलाश के लिए गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी रतन सिंह, प्रेम सिंह, कपिल मोहन और मुकेश कुमार ने उनका रास्ता रोककर उनसे छेड़छाड़ की।इतना ही नही मुख्य आरोपी मुकेश ने महिला की कमीज़ तक फाड़ दी। इस वारदात के बाद महिला पुलिस थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। बीते कल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें कड़ी सजा सुनाई।