नाहन हिमाचल वार्ता न्यूज़ (एसपी जैरथ):- जिला सिरमौर सत्र न्यायाधीश माननीय आरके चौधरी की अदालत के द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त अरविंद पुत्र ईश्वर राम निवासी बंनकला तहसील नाहन को अंतर्गत धारा आईपीसी 304 ए के तहत 100 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। यही नहीं माननीय अदालत के द्वारा अभियुक्त को ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। दिए गए आदेशों में बतौर अर्थदंड जुर्माने की राशि हर्जाने के रूप में मृतक की पत्नी को देय होगी।इस गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अन्य आरोपियों को भी माननीय अदालत के द्वारा आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। आरोप में सहायक इन दोनों आरोपियों को 3-3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा सरकारी अधिवक्ता चंपा सुरील द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि घटना 20 सितंबर 2015 की है। जिसमें बताया गया कि मृतक नरेंद्र दत्त आरोपी अरविंद कुमार के घर रात्रि विश्राम को रुका हुआ था। बताया गया है कि मृतक व्यक्ति को सुबह पावटा साहिब सब्जी मंडी में जाना था इसीलिए वह अभियुक्त अरविंद के घर रुक गया था। उन्होंने बताया कि मृतक सुबह-सुबह अरविंद के खेत में शौच के लिए गया। करीब सुबह 3:00 बजे के आसपास मृतक नरेंद्र दत्त अरविंद के खेत में जंगली सूअरों से बचाव के लिए लगाई गई बिजली की तार की चपेट में आ गया। असल में यह फेंसिंग जंगली जानवरों से फसल के बचाव के लिए लगाई गई थी। बिजली के तार की चपेट में आने से नरेंद्र की मौत हो गई। जैसे ही आरोपी को खेत में नरेंद्र की डेड बॉडी नजर आई उसने अपने साथ बरखा राम तथा राजेंद्र कुमार के सहयोग से शव को उठा कर नाले के पास फेंक दिया था पुलिस द्वारा यह शव मुख्य घटनास्थल की जगह नाले से बरामद किया। पुलिस के द्वारा जब पूरे मामले की जांच की गई तो उसमें इस पूरे घटना का खुलासा हुआ। माननीय अदालत के द्वारा 16 गवाहों के परीक्षण के बाद आरोप सिद्ध पाते हुए मुख्य आरोपी सहित दो अन्य आरोपियों को सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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Thursday, July 3