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    Home»क्राइम»बलात्कार के प्रयास में 2 साल का कठोर कारावास और जुर्माना
    क्राइम

    बलात्कार के प्रयास में 2 साल का कठोर कारावास और जुर्माना

    By Himachal VartaMay 18, 2023
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    हिमाचल वार्ता न्यूज़

    नाहन हिमाचालवार्ता न्यूज़  (एसपी जैरथ):- जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के गांव ग्वारो पोस्ट ऑफिस जरग निवासी मुजरिम राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी को करीब 8 वर्ष पुराने बलात्कार के प्रयास के मामले में मुजरिम करार देते 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम को सजा के साथ.साथ 2500 रूपए जुर्माना धारा 376 व 511 आईपीसी के तहत अदा करने के आदेश दिए। मुजरिम को धारा 452 के तहत भी 2500 का जुर्माना अदा करना होगा । जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
    मुजरिम को आर्म एक्ट के तहत भी एक साल की सजा व जुर्माना अदा करना होगा। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि करीब 8 वर्ष पुराने इस मामले में बुधवार को न्यायाधीश आरके चौधरी द्वारा सुनवाई की गई। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 26 मार्च 2015 को आईपीसी की धारा 376,511, 452 506 आईपीसी के अलावा सेक्शन 25 आम्र्स एक्ट तथा सेक्शन 3 एससी एसटी एक्ट के तहत पुलिस थाना श्री रेणुका जी में दर्ज किया गया था। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी ने बताया कि इस मामले की पीडि़ता ने 25 मार्च 2015 को शिकायत की थी कि जब वह घर में रात करीब 9:00 बजे अकेली थी तो इस बीच में घर के बरामदे में पानी पीने के लिए आई। उस दौरान उसके पति घर में नहीं थे तथा वह किसी काम से ददाहू गए थे। घर में बच्चे सो चुके थे। इस बीच अचानक आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सनीया राम उसके घर में घुसा तथा महिला को जबरदस्ती पकड़कर घर की रसोई में ले गया। इस बीच बंदूक की नोक पर आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। परंतु तब तक महिला का पति अचानक मौके पर पहुंच गया।
    जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तुरंत ही इस मामले में पीडि़त महिला ने पुलिस थाना रेणुकाजी में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में करीब 8 वर्ष की सुनवाई के दौरान 19 गवाहों के बयान कलमबदं किए गए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।

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