Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • जिला परिषद वार्ड संख्या-5, दुगाना के स्थान पर सतौन, 26 मई तक सुझाव व आपत्तियां मान्य होंगे – उपायुक्त
    • सरकार ने जिला के 42 किसानों से खरीदी 178 क्वींटल गेहूं
    • जैव विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण का संरक्षण करें”थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित
    • माजरा एस्ट्रोट्रफ मैदान में एक बिजली का कनेक्शन मात्र लगाने से पानी की व्यवस्था हो सकती है : अनुराग ठाकुर
    • इनर व्हील क्लब क्लासिक ने उपायुक्त सिरमौर का किया भव्य स्वागत
    • 22 मई के दिन आजाद हुए गुरुद्वारा पांवटा साहिब में मनाया शहीदी दिवस
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Monday, May 26
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»रेणुकाजी बांध परियोजना से प्रभावित हुए परिवार होंगें अधिसूचित
    सिरमौर

    रेणुकाजी बांध परियोजना से प्रभावित हुए परिवार होंगें अधिसूचित

    By Himachal VartaJune 3, 2023
    Facebook WhatsApp
    हिमाचलवार्ता न्यूज़

    नाहन ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )  (राजीव कुमार )  राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतू लगभग 947 हैक्टेयर निजि भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह निजि भूमि 18 परियोजना प्रभावित पंचायतों से भू -अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विगत में अधिग्रहण की गई है।इसी कडी में परियोजना द्वारा पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना  में निर्देशित परिभाषा के अनुसार मुआवजा प्राप्त व्यक्तियों का भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 (धारा 4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार चिन्हित करके प्रथम चरण में सूचि तैयार कर ली गई है।प्रथम चरण में जारी इस सूचि मे एैसे परिवारों को जगह दी गई है जिनकी भूमि या घर या दोनों ही परियोजना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो और सम्बन्धित पचांयत में उनका रिकार्ड प्राप्त हो चुका हो। एैसे परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार  में रखा गया है जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण से छूटे लोगों को स्थान दिया जाएगा।जैसाकि विदित है कि परियोजना द्वारा 18 प्रभावित पचांयतों से भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः इन पचायतों के 1408 परिवार जिसमें से 297 परिवारों की भूमि और घर, 481 परिवार जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण, 40 परिवारों के केवल घरों का अधिग्रहण, 587 परिवार जिनकी केवल शामलात भूमि का अधिग्रहण और 3 परिवार जिनकी आजिविका पर नकारात्मक प्रभाव पडा हो के रूप में चिन्हित किए गए है की सूचि अधिसूचना हेतू उपायुक्त कार्यालय को  भेजी गई हैं।यह सूचना पचांयत वार प्रभावित परिवारों को अवलोकनार्थ 16.05.2023 से 14.06.2023 तक ग्राम पचांयतों सम्बन्धित पटवार सर्किल और सम्बन्धित तहसील में उपलव्ध है। अतः प्रभावित परिवारों से अनुरोध है कि अपनी अपनी सम्बन्धित ग्राम पचांयत के आधार पर या जहां से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यह सूचियां देख सकते है। इसके इलावा यह सूचियां परियोजना कार्यालय औैर उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक बेबसाइट: http://hpsirmour.nic.in पर भी देख सकते है।   अतः सभी प्रभावित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर  परियोजना हेतू अधिग्रहित हुए है और उनका नाम इस सूचि में शामिल नहीं है या गलत रूप से शामिल है या दर्शाई गई भूमि सम्बन्धी संशय है तो एैसी स्थिति में दावा या आक्षेप लिखित रूप में उपमहाप्रबंधक, रेणुकाजी बांध परियोजना या सम्बन्धित तहसीलदार (ददाहू /रेणुकाजी स्थित संगडाह/ नौहराधार/राजगढ/सैटलमैट कार्यालय वासनी/नारग) कार्यालय में दिनांक 14.06.2023 तक प्रातः 10 वजे से सांय 5 वजे तक प्रेषित कर सकते है। इसके उपरांत प्राप्त दावे या आक्षेप मान्य नही होंगें।बांध परियोजना की तरफ से प्रभावित परिवारों से आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रभावित ग्राम पचांयतों ददाहू, पनार, दीद बगड, कोटला मोलर, पराडा, लाना भाल्टा, नेरी नामण, काथली भरण, सेर तन्दूला, गवाही, संगडाह, रेडली, वाउनल काकोग, जरग, रजाना, माईना घडेल, जामू कोटी और खालाक्यार में जिन भी परिवारों की भूमि या घर का अधिग्रहण किया गया हो तो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों या पटवार वृतों या तहसीलों में अपना नाम देख सकते है। इस सम्बन्ध में अगर आपका कोई दावा या आक्षेप हो तो उपायुक्त कार्यालय द्वारा तय सीमा में लिखित में उपरोक्त पदाधिकारियों मे से किसी एक के पास दर्ज करवा सकते है। मुआवजा प्राप्त प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन हेतू हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 19 जनवरी, 2009 को एक योजना का अनुमोदन किया गया जोकि पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना के नाम से जानी जाती है।22 पन्नो वाली इस योजना में प्रभावित परिवारों को अधिग्रहण के अलावा क्या क्या अनुदान दिए जाने है, किन किन कल्याणात्मक योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है एंव किस आधार पर प्रभावित परिवारों की श्रेणीबद्वता की जाएगी; आदि प्रावधान शामिल है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • जिला परिषद वार्ड संख्या-5, दुगाना के स्थान पर सतौन, 26 मई तक सुझाव व आपत्तियां मान्य होंगे – उपायुक्त
    • सरकार ने जिला के 42 किसानों से खरीदी 178 क्वींटल गेहूं
    • जैव विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण का संरक्षण करें”थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित
    • माजरा एस्ट्रोट्रफ मैदान में एक बिजली का कनेक्शन मात्र लगाने से पानी की व्यवस्था हो सकती है : अनुराग ठाकुर
    • इनर व्हील क्लब क्लासिक ने उपायुक्त सिरमौर का किया भव्य स्वागत
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.