दिल्ली (हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम ज़मानत की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम ज़मानत की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह का उनका रुतबा रहा है, ऐसी सूरत पर जमानत देने पर उनके द्वारा गवाह को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 1 दिन के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर जो अंतरिम ज़मानत की मांग की है, वो अपने आप में एक मानवीय आधार है, लेकिन इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार नहीं कर रहा है. कोर्ट ने सिसोदिया को 1 दिन के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक हॉस्पिटल या घर में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है.
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Sunday, October 18
