चंडीगढ़ (हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का ‘नि:शुल्क प्रसारण’ सुनिश्चित करने के लिए पंजाब विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया. इसके बाद इस विधेयक पर चर्चा की गई.इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को ‘गुरबानी’ कहा जाता है.वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण ‘पीटीसी’ करता है, जो एक निजी चैनल है. इस चैनल को अक्सर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है.सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगंवत मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.
Breakng
- पवित्र श्री रेणुका जी झील में डूबने से अज्ञात व्यक्ति की मौत।
- भाजपा अध्यक्ष के साथ शिक्षक को तस्वीर लेना पड़ा महंगा हुआ निलंबित
- राजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शवराजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शव
- नहाते हुए टोंस नदी में डूबा पांवटा का18 वर्षीय युवक
- कांग्रेस के चुनावी पोस्टर में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं मिली जगह
- बुजुर्ग का एटीएम बदलकर निकाले 74000 , आरोपी जीरकपुर से गिरफ्तार
Sunday, May 19