दिल्ली ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) दिल्ली परिवहन विभाग का आदेश है कि उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों को जब्त किया जाए, जिन्हें NOC मिले महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है.दिल्ली परिवहन विभाग का आदेश है कि उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों को जब्त किया जाए, जिन्हें NOC मिले महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कवायद में परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर रही है. परिवहन विभाग ने लोगों को यह छूट दी है कि वे उम्र पूरी कर चुके वाहनों के NOC लेकर दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में चला सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी या तो खुद ही वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में अपने वाहनों को ले जाकर स्क्रैप करा लें या फिर परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर देगी. फिर चाहे वो चल रही हो या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर पार्क किए गए हों.अगर आपके पास उम्र की सीमा पार चुके वाहन हैं और आपने स्क्रैप नहीं कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि अगर आपका वाहन दिल्ली में मिलता है तो तुरंत ही उसे जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा. परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे वाहनों की पहचान कर जब्त करने की कार्रवाई की जाए.
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Saturday, October 17
