Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    • राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, September 2
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»बिलासपुर»प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवा सकते हैं।
    बिलासपुर

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवा सकते हैं।

    By Himachal VartaJuly 5, 2023
    Facebook WhatsApp

    बिलासपुर ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ )  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा की राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित की गई है, इसमें से किसान को केवल दो फीसदी भुगतान करना पड़ेगा। फसल बीमा में किसान और सरकार बीमा कंपनी को प्रति हेक्टेयर 11 फीसदी अनुदान देगी। इसमें नौ फीसदी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस नौ फीसदी अनुदान में 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी प्रदेश सरकार सहयोग दे रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। बीमा के तहत किसान बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों सूखा, बीमारियां, बाढ़ और जलभराव में बीमा का लाभ दिया जाएगा। फसल कटाई के दो सप्ताह बाद (फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है) चक्रवात और गैर मौसमी बारिश से फसल को नुकसान होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ओलावृष्टि और भूस्खलन से नुकसान होने पर भी बीमा का लाभ दिया जाएगा। मक्की और धान की फसल का बीमा कराने के लिए किसान हलका पटवारी से अपनी जमीन की जमाबंदी नकल और फसल प्रमाणपत्र लेने के बाद लोकमित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    cmhp


    cmhp


    cmhp

    Recent
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.