काँगड़ा ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) धर्मशाला गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए अब जिला प्रशासन ने क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब लोग बिना अनुमति के जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त कांगड़ा डाॅ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर 60 दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं, इन आपत्तियों का 15 दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों के तहत पूर्ण की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी की गई है।
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Wednesday, September 2
