शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) पर्यटकों को लेकर हिमाचल आने वाली गैर पंजीकृत बसों से परिवहन विभाग टैक्स वसूल करेगा। परिवहन विभाग ने टैक्स की दरें जारी कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने कैबिनेट में पहले ही इसे मंजूरी प्रदान कर ली थी, लेकिन अब ई-गजट पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1972 की धारा 3ए की उपधारा ए के प्रावधान के अनुसार यह अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अन्य राज्यों में पंजीकृत कांट्रेक्ट कैरिज बसें, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियम-2023 के तहत कवर नहीं है, उनसे तीन हजार रुपए से छह हजार रुपए का टैक्स प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा। इनमें 13 से 32 सीटर ऑर्डिनरी, सेमी डीलक्स, और डीलक्स बसों से तीन हजार रुपए प्रतिदिन टैक्स वसूल किया जाएगा।इसके अलावा 32 सीटर से अधिक बड़ी बसों से चार हजार रुपए का टैक्स वसूल किया जाएगा। वहीं एससी बसों से छह हजार रुपए प्रतिदिन वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा बाहरी राज्यों में पंजीकृत कांट्रेक्ट कैरिज बसें जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियमों के अधीन आती हैं, उनके लिए भी टैक्स का प्रावधान किया गया है। इनमें ऑर्डिनरी, सेमी डीलक्स और डीलक्स बसों से प्रतिदिन तीन हजार रुपए, साप्ताहिक 15 हजार रुपए और सालाना 50 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे।
Breakng
- सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
- बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
- उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
- जामना से पकड़ी 55 शीशीयां नशीला सिरप व 16,700 कैश, आरोपी गिरफ्तार
- एवीएन स्कूल के दो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में मिला स्थान
- मोदी की ताकत का लोहा दुनिया मानती है लेकिन भारत के विपक्षी दलों को तकलीफ़ होती है : प्रताप सिंह रावत
Sunday, May 18