काँगड़ा ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) धर्मशाला गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए अब जिला प्रशासन ने क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब लोग बिना अनुमति के जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त कांगड़ा डाॅ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर 60 दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं, इन आपत्तियों का 15 दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों के तहत पूर्ण की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी की गई है।
Breakng
- प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
- उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
- पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व मेजर जनरल अतुल कौशिक
- रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर
- महिला आर्थिकी के साथ क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी टमाटर प्रसंस्करण इकाइयां – डॉ. शांडिल
- नई तकनीक की जानकारी एवं कौशल उन्नयन बेहतर रोज़गार एवं स्वरोज़गार के लिए आवश्यक – डॉ. शांडिल
Sunday, October 18
