सोलन ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) पूरे प्रदेश के साथ-साथ सोलन स्थित ज़िला एवं सत्र न्यायालय, कण्डाघाट, अर्की, कसौली तथा नालागढ़ न्यायालय परिसर में 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, वाहन चालान, धन वसूली के मामले इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना मुआवज़ा, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन और भतों तथा सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ऐसे मामले भी निपटाए जाएंगे जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए है। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। किसी भी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए इच्छुक व्यक्ति 09 सितम्बर, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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Tuesday, May 13