Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • पांवटा साहिब के यमुना कुल्हाल पुल पर ट्रक से टकराई कार, तीन युवकों की मौत
    • भाजपा के थौला गांव के दो परिवारों ने थामा कांग्रेस का हाथ
    • हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा स्वच्छता अभियान में ग्रामीणों को किया जागरूक
    • उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला के 6 शिक्षकों को डीसी सिरमौर ने सम्मानित किया
    • बेहतर शिक्षा के माध्यम से युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • नाहन से सात बेसहारा गौवंश भेजे कोटला बड़ोग गौशाला गौवंश को बेसहारा छोड़ने वाले पशुपालको पर होगी सख्त कार्रवाई
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, October 4
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»कांगड़ा»पुलिस थाने में जमा करवाएं किरायेदारों का ब्यौरा: जिलाधीश
    कांगड़ा

    पुलिस थाने में जमा करवाएं किरायेदारों का ब्यौरा: जिलाधीश

    By Himachal VartaSeptember 18, 2023
    Facebook WhatsApp
    काँगड़ा ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )   जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब हर मकान मालिक को अपने किरायेदार का ब्यौरा स्थानीय पुलिस थाना में सात दिन के अंदर जमा करवाना होगा। जनहित में जारी जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में बार-बार यह विषय सामने आ रहा है कि प्रवासी कामगारों और फेरी वालों का उचित पंजीकरण न होने के कारण पुलिस को उनसे संबंधित मामलों में छानबीन करने में समस्या आ रही है। बैठक में यह भी चिंता जाहिर की गई कि किराए पर रहने के लिए कमरे तथा दुकान, ढाबा, कैफे इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने के लिए किराए पर अपनी संपत्ति दे रहे मकान मालिक पुलिस थाना में इन किराएदारों का उचित रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते जिला में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो रही है।
    उन्होंने कहा कि इसके चलते अपराध से जुड़े मामलों में जांच करते समय पुलिस को भी मुशिकलें पेश आ रही हैं। अतः इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को रोकने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिक, कारोबारी, ठेकेदार, झुग्गी बसाने के लिए अपनी भूमि देने वाले जमीन मालिकों को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी संपत्ति मालिकों को अपना भवन या भूमि किराए पर देते हुए सात दिनों के भीतर अपने किराएदार और उसके द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सूचना संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवानी होगी। इसके अवाला घरों और दुकानों में हेल्पर के रूप में रखे जाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का ब्यौरा भी पुलिस थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
    जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संपत्ति मालिकों को इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • पांवटा साहिब के यमुना कुल्हाल पुल पर ट्रक से टकराई कार, तीन युवकों की मौत
    • भाजपा के थौला गांव के दो परिवारों ने थामा कांग्रेस का हाथ
    • हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा स्वच्छता अभियान में ग्रामीणों को किया जागरूक
    • उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला के 6 शिक्षकों को डीसी सिरमौर ने सम्मानित किया
    • बेहतर शिक्षा के माध्यम से युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.